Gurugram Court का बड़ा फैसला : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की कठोर कैद
गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी इरशाद, निवासी गांव धुनेला, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) को गिरफ्तार कर लिया था।

Gurugram Court : गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई गहन जांच और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 वर्षों की कठोर कारावास (Hard Imprisonment) और जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
यह मामला 5 अक्टूबर 2018 को थाना भौंडसी, गुरुग्राम में दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति इरशाद ने उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ गलत काम किया था। शिकायत के आधार पर, थाना भौंडसी में आरोपी इरशाद के खिलाफ धारा 4 पोक्सो एक्ट (POCSO Act) और धारा 120B IPC के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी इरशाद, निवासी गांव धुनेला, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस टीम ने अभियोग का अनुसंधान गहनता से किया और सभी आवश्यक साक्ष्य तथा गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए।
पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट और एकत्रित किए गए मजबूत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर, दिनाँक 18 नवंबर 2025 को जैस्मीन शर्मा, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की माननीय अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाया।

अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 4 POCSO Act के तहत 07 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) और 30,000/- (तीस हजार रुपये) जुर्माने की सज़ा सुनाई है। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सका।










